गुमला में कोटपा एक्ट के तहत सख्ती, तंबाकू उत्पाद बेचने वाले विक्रेताओं पर जुर्माना

गुमला। जिला प्रशासन ने शनिवार को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट, 2003 के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया। यह अभियान उपायुक्त के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी एवं जिला तंबाकू नियंत्रण सलाहकार वंदना स्मिता होरो के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के दौरान सदर अस्पताल परिसर और शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों व फास्ट फूड केंद्रों का निरीक्षण किया गया। महेंद्र कुमार, राजकुमार साहू, अनमोल कुमार सहित दस से अधिक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी भवनों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की गई।निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता संबंधी कमियाँ भी पाई गईं, साथ ही कुछ के पास अद्यतन खाद्य सुरक्षा लाइसेंस एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी नहीं थे। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ऐसे प्रतिष्ठानों को तत्काल लाइसेंस नवीनीकरण, कर्मचारियों के चिकित्सीय परीक्षण और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण तक की कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

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