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आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, डिस्चार्ज याचिका खारिज; मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं

संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले रांची की PMLA विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट भी उनकी डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर

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आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, डिस्चार्ज याचिका खारिज; मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं

संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले रांची की PMLA विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट भी उनकी डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर चुके थे। इसके बाद आलमगीर आलम ने आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। ED की चार्जशीट में कमीशन वसूली का आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल चार्जशीट में आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर से जुड़े कथित कमीशन वसूली के मामले में आरोप लगाए गए हैं। ED के मुताबिक, उनके ग्रामीण विकास

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