
एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध, शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा बैन,निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश • उल्लंघन पर दो साल तक की सजा संभव
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नई दिल्ली। Election Commission of India ने विधानसभा चुनावों के दौरान एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग के अनुसार यह प्रतिबंध 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से लागू है, जो 29 अप्रैल 2026 शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट









