पाकुड़। पाकुड़ जिले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) से जुड़े एक पुराने मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने देर रात छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हंजला शेख के खिलाफ वर्ष 2019 में अवैध प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उनके कथित रूप से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े होने के आरोप भी सामने आए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 12 गवाह प्रस्तुत किए थे। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हंजला शेख को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 17(1) और 17(2) के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन बाद में अदालत की ओर से जारी सजायाफ्ता वारंट के आधार पर पुलिस ने पुनः कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में अदालत के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी।
हंजला शेख की गिरफ्तारी के बाद जिले के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश और विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत की गई है।

