झारखंड में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी नियुक्ति नियमावली फंसी, एकीकृत कैडर का सुझाव

रांची । झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नियमावली को अंतिम रूप देने का कार्य एक बार फिर विलंबित हो गया है। सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नियमावली के प्रारूप पर हुई हालिया बैठक में दो कैडर के स्थान पर एक ही कैडर बनाने का सुझाव दिया है।

इस सुझाव पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री, जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, पर छोड़ दिया गया है। समिति का मानना है कि दो कैडर होने से विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और नियुक्ति प्रक्रिया में जटिलता आ सकती है, इसलिए एक एकीकृत कैडर बनाया जाना चाहिए।

यहाँ उल्लेखनीय है कि पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति को लेकर उठे विवाद के बाद राज्य सरकार ने पूरे राज्य में इस श्रेणी की सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक नई नियमावली अंतिम रूप से लागू नहीं हो जाती।

प्रस्तावित नियमावली, जिसे अब “झारखंड राज्य बहुद्देश्यीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली” का नाम दिया गया है, के तहत जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को नियुक्ति का अधिकार देने और राज्य स्तरीय नियुक्तियाँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से कराने का प्रस्ताव है। इसमें स्थानीय निवासियों के लिए 5% अंकों की छूट और पहले से कार्यरत कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी शामिल है।

मुख्यमंत्री के निर्देश प्राप्त होने के बाद ही नियमावली को अंतिम रूप दिया जाएगा।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

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