एयरपोर्ट जोन में अवैध निर्माण पर सख्त होगी कार्रवाई | संथाल हुल एक्सप्रेस डेस्क

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रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के आसपास नियमों के विरुद्ध हो रहे भवन निर्माण पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर बनाए गए भवनों व संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित नियमों से इतर किसी भी प्रकार का ऊंचा निर्माण अनुमति योग्य नहीं होगा।

जानकारी के अनुसार, रनवे नंबर 13 से जुड़ा एक्सेस मार्ग सुरक्षित हवाई रूट के दायरे में आता है, जहां विमानों की लैंडिंग के दौरान उनका रास्ता काफी नीचे होता है। यही वजह है कि बिरसा चौक सहित एयरपोर्ट के बगलवर्ती क्षेत्रों में निर्माण संबंधी नियम बेहद कड़े हैं। ऐसे इलाकों में नई संरचना या किसी भवन को ऊंचा करने के लिए संबंधित विभाग से NOC अनिवार्य कर दी गई है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई ड्रोन उड़ाना चाहता है तो उसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अनियंत्रित निर्माण और नियमों से परे गतिविधियां विमान संचालन के लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए निगरानी और सख्ती आवश्यक है।

फिलहाल प्रशासन ने क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है और ऐसे सभी निर्माणों की पहचान की जा रही है जो मानकों के विपरीत पाए जाते हैं। उम्मीद है कि नए निर्देशों से एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा किसी भी प्रकार की अवांछित स्थिति पर रोक लग सकेगी।

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