संथाल हूल एक्सप्रेस
स्लोवेनिया में इच्छामृत्यु कानून को फिलहाल रोक दिया गया है। देश में हुए जनमत संग्रह में करीब 17 लाख वोटरों में से लगभग 9 लाख लोगों ने इच्छामृत्यु कानून के खिलाफ मतदान किया, जिसके बाद सरकार ने इसे लागू करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
अब यह कानून कम से कम एक साल तक प्रभावी नहीं होगा। इससे पहले संसद से पास हुए कानून के अनुसार, ऐसे मरीज जिनकी हालत लाइलाज हो और जो असहनीय दर्द से गुजर रहे हों, वे डॉक्टर की निगरानी में अपनी जीवनलीला समाप्त कर सकते थे।
गौरतलब है कि 2024 में हुए जनमत संग्रह में इस कानून को समर्थन मिला था, लेकिन बड़े पैमाने पर विरोध के बाद दोबारा मतदान करवाया गया। ताज़ा वोटिंग के परिणामों ने कानून को स्थगित कर दिया है।
मानवाधिकार समूहों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दी हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि लोगों की इच्छा का सम्मान किया जाएगा।









