झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला: सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से जांच रोक हटाने की मांग की

नई दिल्ली/रांची

झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। सीबीआई ने कोर्ट से झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया है, जिसमें विधानसभा नियुक्तियों में अनियमितताओं की जांच का निर्देश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि:

· 7 जुलाई 2014 को राज्यपाल की अनुशंसा पर एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया
· आयोग ने 30 बिंदुओं पर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की
· रिपोर्ट में विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकाल में नियुक्तियों के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घूसखोरी का खुलासा हुआ
· राज्यपाल ने आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की

न्यायिक कार्यवाही का क्रम:

· झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2023 को सीबीआई जांच का आदेश दिया
· सीबीआई ने प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की
· विधानसभा ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
· सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को जांच पर रोक लगा दी

सीबीआई ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि प्रारंभिक जांच केवल आरोपों की सत्यता की पुष्टि के लिए होती है और जांच पर रोक से भ्रष्टाचार के आरोपों की समुचित जांच प्रभावित हो रही है। एजेंसी ने आग्रह किया है कि जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए ताकि तथ्यों का पता लगाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस याचिका पर सुनवाई की कोई तारीख निर्धारित नहीं की है। यह मामला झारखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बना हुआ है।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

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