झारखंड में बालू खनन पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बालू एवं लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर, 2025 के लिए निर्धारित की है।

यह मामला पेसा नियमावली को लागू करने से जुड़ी एक अवमानना याचिका से संबंधित है। राज्य सरकार ने नियमावली लागू करने के लिए नवंबर तक का अतिरिक्त समय माँगा था, लेकिन न्यायालय ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को 9 अक्टूबर तक पेसा नियमावली बनाने और लागू करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, राज्य सरकार अब तक इस निर्देश का पालन नहीं कर सकी है। न्यायालय ने पहले भी इस मामले में अपनी नाराजगी जताई थी और एक पूर्व सुनवाई में विभागीय सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश भी दिया था।

आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही खंडपीठ ने राज्य सरकार के कारण बताओ हलफनामे का अवलोकन किया है। अदालत ने पेसा नियमावली के लागू होने तक बालू खनन पर रोक बनाए रखने का निर्णय दिया है।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

Leave a Comment