अगली सुनवाई आज, परीक्षा परिणाम पर रोक बरकरार
रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी -संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा के कथित प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में लगभग डेढ़ घंटे तक बहस हुई। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई इस सुनवाई में राज्य सरकार, आयोग और याचिकाकर्ता पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।
राज्य सरकार और आयोग की ओर से कहा गया कि परीक्षा 22 तारीख को आयोजित हुई थी, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत फोटो और अन्य प्रमाण 23 तारीख के हैं, यानी परीक्षा के अगले दिन के। ऐसे में यह साबित नहीं होता कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक हुआ था। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के पास प्रश्नपत्र लीक का कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्नपत्रों और पेपर लीक की आशंका का हवाला देते हुए सीबीआई जांच की मांग दोहराई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई आज भी जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के परिणाम पर लगी रोक को यथावत रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा, जबकि आयोग की ओर से अधिवक्ता संजॉय पिपरवाल और याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पैरवी की।