रांची, झारखंड – रांची जिला प्रशासन ने कुछ संगठनों और दलों द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस और रैली आयोजित करने की सूचनाओं के मद्देनजर, शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निर्णय हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिससे सरकारी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न न हो और विधि-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
निषेधाज्ञा का विवरण:
जिला प्रशासन ने निम्नलिखित स्थानों पर 100 मीटर से 500 मीटर की परिधि में प्रदर्शन और जुलूस को प्रतिबंधित किया है:
- मुख्यमंत्री आवास, काँके रोड के चारों ओर 100 मीटर।
- राजभवन के चारों ओर 100 मीटर (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।
- झारखंड उच्च न्यायालय के चारों ओर 100 मीटर।
- नए विधान सभा के चारों ओर 500 मीटर।
- प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के चारों ओर 100 मीटर।
- प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा के चारों ओर 200 मीटर।
निषेधाज्ञा की मुख्य बातें:
- किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस या आमसभा बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र और हरवे हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
यह निषेधाज्ञा 06 मई 2025 के प्रातः 10:00 बजे से प्रभावी होगी और 04 जुलाई 2025 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी।