झारखंड पुलिस का सख्त आदेश: प्रशिक्षण में गैरहाजिर SI, मेजर होंगे निलंबित, उनके वरिष्ठों से भी मांगा जाएगा जवाब

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रांची: झारखंड पुलिस ने अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति गंभीरता दिखाते हुए एक सख्त आदेश जारी किया है। प्रशिक्षण निदेशालय के इस आदेश के अनुसार, सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी अधिकारी को आठ सप्ताह के अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण से छूट नहीं दी जाएगी।

मुख्य बिंदु:

· कठोर कार्रवाई: यदि कोई अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है, तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा।
· जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण: न केवल अनुपस्थित अधिकारी, बल्कि उनके नियंत्री पदाधिकारियों से भी यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उन्होंने अपने अधीनस्थ के प्रशिक्षण में भाग लेने की व्यवस्था क्यों नहीं की।
· प्रशिक्षण का महत्व: यह प्रशिक्षण, जो 8 दिसंबर से हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में शुरू हुआ है, सेवा नियमों के अनुसार अनिवार्य बताया गया है। यह अधिकारियों के लिए एसीपी, एमएसीपी लाभ और भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए भी एक जरूरी योग्यता है।

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई अधिकारियों ने विभिन्न कारण बताकर छूट लेने के लिए आवेदन दिए थे। प्रशिक्षण निदेशालय ने इन आवेदनों की समीक्षा के बाद स्पष्ट कर दिया कि यह प्रशिक्षण किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता।

इस आदेश के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने अनुशासन, पेशेवर विकास और जवाबदेही पर स्पष्ट रुख दिखाया है। सभी संबंधित इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधीन सभी पात्र अधिकारी इस प्रशिक्षण में भाग लें।

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