पॉक्सो केस में पूर्व मुख्यमंत्री को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई रोकी | संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क।

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत की सुनवाई स्थगित रहेगी। अदालत ने नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब भी मांगा है।

वहीं, कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश मामले की आगे की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। अब अगली सुनवाई तक निचली अदालत किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकेगी।

यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

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