झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश : 31 दिसंबर तक सभी थानों में लगें CCTV कैमरे

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संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार को बड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाए जाएँ। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को 5 जनवरी तक पूरे मामले की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह बताया जाए कि CCTV की स्थापना किस स्तर तक पूरी की गई है और उनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कितनी है।

न्यायालय का यह निर्देश पश्चिम बंगाल निवासी शौमिक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने उन्हें अवैध तरीके से रोका और उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूरी घटना थाने में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसी आधार पर उन्होंने न्यायालय से पारदर्शी जांच की मांग की।

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से बताया गया कि थाने में दो दिनों का CCTV बैकअप उपलब्ध है और उस रिकॉर्डिंग से घटना की पुष्टि की जा सकती है। हालांकि अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना और राज्य के सभी थानों में उचित रिकॉर्डिंग व्यवस्था, पर्याप्त बैकअप और बेहतर निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया।

कोर्ट का यह कदम प्रदेश में पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। CCTV कैमरे लगने से थानों में पूछताछ, गिरफ्तारी, FIR प्रक्रिया और पुलिस के व्यवहार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्षण प्रमाण के रूप में सुरक्षित रहेंगे, जिससे जांच और न्यायिक प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी।

राज्य सरकार के सामने अब चुनौती है कि सीमित समय में सभी थानों में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे, विद्युत-बैकअप, सर्वर स्टोरेज और निगरानी प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करे। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के थानों में तकनीकी और नेटवर्क से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

न्यायालय के इस आदेश को आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और मानवाधिकारों को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है।

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