सहारा संपत्तियों से जुड़े मामलों की सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टली, SC ने केंद्र और सेबी से मांगा जवाब

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संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 88 संपत्तियों की नीलामी और कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान से जुड़े मामलों की सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। सोमवार को प्रस्तावित सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मामले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार, सेबी और अन्य संबंधित पक्षों से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।

सहारा समूह की इन संपत्तियों को अदाणी प्रॉपर्टीज को बेचने की अनुमति देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कंपनी का कहना है कि इन संपत्तियों की बिक्री से कर्मचारियों के बकाए, निवेशकों के धन और अन्य देनदारियों का भुगतान संभव हो सकेगा। वहीं अदालत का रुख यह जानने पर केंद्रित है कि प्रस्तावित नीलामी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होगी और क्या इससे निवेशकों और कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे।

आज की सुनवाई में अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगते हुए मामले को 6 सप्ताह बाद दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक पक्षकारों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक संपत्तियों के हस्तांतरण या नीलामी पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।

सहारा समूह के करोड़ों निवेशकों और हजारों कर्मचारियों की निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं। संपत्तियों की बिक्री से मिलने वाली राशि को लेकर कंपनी का दावा है कि इससे वर्षों से लंबित भुगतान किए जा सकेंगे। अब इस मामले का अगला चरण 6 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा।

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