नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भूमि घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को जमानत देने का आदेश दिया। जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। छवि रंजन को 4 मई, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे। यह राहत उन्हें तब मिली है जब इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस मामले में कई अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनमें व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद और कई भूमि व्यवसायी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब छवि रंजन के जेल से रिहा होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि, अदालत ने जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। यह मामला झारखंड में भूमि घोटालों की जांच में एक महत्वपूर्ण विकास माना जा रहा है। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
