रांची । राजधानी के बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड मामले में एजेसी-3 न्यायाधीश आनंद प्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने आरोपियों राहुल कुजूर, डबलू कुजूर और काविस अदनान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश साक्ष्य और गवाहियों से यह साबित होता है कि वे इस अपराध में शामिल थे। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में आरोपी सुशीला कुजूर को अदालत ने बरी कर दिया है। इस मामले में सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को भी दोषमुक्त किया गया है। अदालत ने सजा सुनाने की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है, जहाँ यह तय किया जाएगा कि दोषियों को किस प्रकार की सजा दी जाए।
