हाईकोर्ट सख्त: मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत चार अधिकारियों को अवमानना नोटिस

रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने अपने पूर्व आदेश का पालन न होने पर नाराजगी जताई और राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, आईएएस अधिकारी वंदना दादेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार, नगर विकास सचिव तथा विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद साफ कहा कि अगली तारीख पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दाखिल की गई थी। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

अदालत का रुख

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर असंतोष जताया और कहा कि पूर्व आदेशों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अगर अगली सुनवाई तक आदेशों का पालन नहीं हुआ तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

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