रांची। झारखंड में लंबे समय से टलते आ रहे शहरी निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से संबंधित है। जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने दलीलें रखीं। वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता पेश हुए और चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। लेकिन अदालत ने सरकार की यह दलील सिरे से खारिज कर दी।
कोर्ट की सख्ती
सुनवाई के दौरान राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी भी अदालत में मौजूद थीं। जज ने सरकार से कड़े शब्दों में नाराजगी जताई और कहा कि अदालत के 4 जनवरी 2024 के आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराना कोर्ट की अवमानना है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी। अदालत ने साफ किया है कि सरकार को किसी भी सूरत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। राज्य में निकाय चुनाव की देरी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह देखना होगा कि सरकार कब तक चुनाव कराने की स्पष्ट तारीख का ऐलान करती है।