रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने कुख्यात अपराधी वैभव यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत मंजूर की। वैभव पर हत्या, लूट और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े 50 से अधिक मामले दर्ज हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति अंबुज नाथ की अदालत में हुई। वैभव की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने पक्ष रखा। अदालत ने मामले की दलीलों को सुनने के बाद सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।
बता दें कि वैभव यादव को धनबाद के रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या के मामले में जमानत मिली है। वर्ष 2023 में धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में उपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में प्रिंस खां का नाम भी सामने आया था।
वैभव यादव लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल रहा है। उसके खिलाफ कई जिलों में हत्या, रंगदारी और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। अदालत के इस फैसले के बाद अब पुलिस और प्रशासन के लिए एक बार फिर चुनौती बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।