धनबाद, 27 अगस्त 2025।
धनबाद की विशेष अदालत ने बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व झारखंड मंत्री एवं विधायक संजीव सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने सबूतों के अभाव में यह निर्णय लिया।
संजीव सिंह पर वर्ष 2017 में धनबाद के तत्कालीन डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का आरोप था। इस मामले में वे पिछले आठ वर्षों से जेल में बंद थे। हाल ही में 8 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की थी।
आज अदालत के फैसले के बाद संजीव सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहा। इस निर्णय के साथ ही लंबे समय से चर्चित यह मामला नए मोड़ पर आ गया है।
इस फैसले के बाद संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई, वहीं मृतक नीरज सिंह के परिजनों और समर्थकों ने निराशा जताई है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
गौरतलब है कि नीरज सिंह हत्याकांड ने धनबाद की राजनीति और अपराध जगत में गहरी हलचल मचाई थी और लंबे समय तक यह मामला सुर्खियों में बना रहा। अब अदालत के इस फैसले से पूरे झारखंड की राजनीति में नई चर्चा छिड़ गई है।