पाकुड़ नगर | संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता
अमड़ापाड़ा कोल साइडिंग से दुमका-पाकुड़ मुख्य मार्ग पर कोयला ढुलाई में लगे डंपरों द्वारा लगातार हो रहे नियम उल्लंघन पर जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) संजय पीएम कुजुर की अगुवाई में सख्त कार्रवाई की गई है। नियमों की अनदेखी कर सड़क किनारे अवैध पार्किंग, बिना तिरपाल ढके कोयला ढुलाई, एवं आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले 7 वाहनों पर कुल 51,301 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
डीटीओ श्री कुजुर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर मनमाने ढंग से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने चालकों को हिदायत दी कि कोयला ढुलाई के समय तिरपाल का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस, ऑथराइजेशन, नंबर प्लेट एवं वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज दुरुस्त रखें।
जिला परिवहन विभाग की यह कार्रवाई मुख्य मार्ग पर बढ़ती अव्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।