क्रशर व बड़े वाहन संचालकों को दी गई नियमों की जानकारी

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साहिबगंज। सिदो-कान्हू सभागार में शनिवार को सभी क्रेशर संचालकों और हाईवा, 10 चक्का ट्रक और 12 चक्का बड़े ट्रक के संचालकों को नए नियम कानून की जानकारी दी गई। परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने बड़े गाड़ी संचालकों को यह बताया कि जितने भी अवैध गाड़ी हैं, उनको जल्द ही निबंधन कर लें और जो गाड़ी किसी थाना में या किसी केस में मामला चल रहा है, उस तरह की गाड़ी से किसी भी का प्रकार का कार्य करने से परहेज करें। साथ में उन्होंने कहा कि जो भी गाड़ी का बकाया टैक्स है, उसे जल्द से जल्द जमा करा लें। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि साहिबगंज जिले में स्थित कारोबरी को साहिबगंज जिले में ही रजिस्टर्ड गाड़ी से कार्य करने का आदेश दिया गया है। जिससे कि अवैध कार्य में लगाम लगाया जा सके। इस मौके पर ज़िला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू ने कहा कि साहिबगंज जिले के सभी क्रशर संचालक नियम कानून को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। जिससे की उनका कार्य सुगमता पूर्वक हो सके।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

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