संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता
हजारीबाग : बड़कागांव थाना काण्ड संख्या-222/20, दिनांक-05.11.2020 धारा-147148/149/385/387/342/435/120बी0 एंड 17 सीएलए एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त सहदेव महतो उर्फ सुभाष जी उर्फ अनुज महतो, पिता मोती महतो एवं अप्राथमिकी अभियुक्त नताशा पति सहदेव महतो उर्फ सुभाष जी उर्फ अनुज महतो दोनो साकिन- कुठान थाना केरेडारी, जिला हजारीबाग के विरुद्ध दिनांक 09.05.2025 को विधिवत ढोल बजाकर इनके घर एव केरेडारी बजार में इश्तिहार चिपकाया गया, तथा निर्देश दिया गया कि 30 दिनों के अन्दर न्यायालय में आत्मसमर्पण करे, अन्यथा विधिवत कुर्की जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस बल के सशस्त्र जवान उपस्थित थे।