मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की से की थी वीडियो कॉल पर निकाह
संथाल हूल एक्सप्रेस सेन्ट्रल डेस्क
नई दिल्ली: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने अपनी 41वीं बटालियन के जवान सीटी/जीडी मुनीर अहमद को सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के चलते तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कदम एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ उनकी शादी और इसके चलते उनके द्वारा वीजा वैधता समाप्त होने के बाद भी उस नागरिक को भारत में शरण देने के कारण उठाया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुनीर अहमद ने फोन पर वीडियो कॉल के माध्यम से निकाह किया था और इस शादी की जानकारी उन्होंने विभाग से छिपाई थी। व्यापक आंतरिक जांच के दौरान यह सामने आया कि उन्होंने अपनी पत्नी के भारत में लंबे समय तक रहने की सूचना भी अधिकारियों को नहीं दी, जो सेवा नियमों का उल्लंघन है।
CRPF के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आचरण से न सिर्फ बल की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि यह भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, CRPF ने बिना किसी देरी के कार्रवाई की और मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया।
‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का कार्यान्वयन
CRPF ने स्पष्ट किया है कि बल में कार्यरत किसी भी कर्मी से यह अपेक्षित है कि वह सेवा शर्तों का ईमानदारी से पालन करे, विशेषकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। अधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसे मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि बल की आंतरिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह मामला न केवल सीआरपीएफ में भूमिका निभा रहे जवानों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति हर सुरक्षा बल की जिम्मेदारी की निष्पक्षता को भी रेखांकित करता है।
निष्कर्ष: इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा बलों की आंतरिक प्रक्रियाएं और नियम न केवल बल के सदस्यों के लिए, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। CRPF की इस कार्रवाई से यह उम्मीद की जा रही है कि अन्य कर्मियों में भी अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलेगा।