पाकुड़ संवाददाता
पाकुड़ अनुमंडल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा का अवधि विस्तार कर दिया गया है। यह आदेश आगामी पर्वों को देखते हुए विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
माह मार्च-2025 से अप्रैल-2025 के बीच विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले पर्वों जैसे सरहुल, ईद, रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर के मद्देनजर असामाजिक तत्वों और विधि-व्यवस्था में व्यवधान डालने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल दण्डाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
न्यायालय के आदेश क्रमांक-92/25 के माध्यम से पहले से लागू निषेधाज्ञा की अवधि को 13 मार्च 2025 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक बढ़ाया गया था, जिसे अब 21 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम आगामी पर्वों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है।
इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने, हिंसा करने या किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर रोक रहेगी।