CM हेमंत सोरेन को बड़ा झटका

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संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने और लगातार अवहेलना मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए आदेश के तहत मिली राहत अब लागू नहीं होगी।

हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को अपने अंतरिम आदेश में मुख्यमंत्री सोरेन को MP-MLA कोर्ट में शारीरिक उपस्थिति से राहत दी थी। लेकिन आज जारी आदेश के बाद यह छूट समाप्त हो गई है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट में ट्रायल के दौरान स्वयं उपस्थित होना होगा।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला मामले की सुनवाई को नए मोड़ पर ले जा सकता है, जबकि राजनीतिक गलियारों में भी इस निर्णय को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

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