पटना, 10 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्यता दी है।
अब मतदाता वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड और बैंक पासबुक सहित 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे।

यह निर्णय उन मतदाताओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो किसी कारणवश अपना वोटर आईडी कार्ड साथ नहीं ला पाते। आयोग ने ‘पर्दानशीं’ महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है।
इस पहल का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सुगम बनाना है। बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।









