नई दिल्ली:
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए चेक क्लियरेंस सिस्टम में अहम बदलाव किया है। अब बैंक में जमा किए गए चेक को क्लीयर होने में दो दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही घंटों में राशि संबंधित खाते में जमा हो जाएगी।
आरबीआई के अनुसार, 4 अक्टूबर से लागू इस नई व्यवस्था के तहत सुबह 11 बजे से हर घंटे बैंकों के बीच सेटलमेंट होगा। यानी ग्राहक यदि चेक जमा करते हैं तो उसके कुछ ही घंटों में रकम खाते में आ सकती है।
नए नियमों के तहत, पैसे देने वाले बैंक को शाम 7 बजे तक भुगतान की पुष्टि करनी होगी, अन्यथा चेक स्वतः ही बाउंस हो जाएगा और ग्राहक को असुविधा हो सकती है।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले साल से यह समय सीमा और कम हो जाएगी और बैंकों को सिर्फ 3 घंटे के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल बैंकिंग सिस्टम तेज़ होगा बल्कि ग्राहकों की सुविधा और भरोसा भी बढ़ेगा।