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TGT नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित, 2034 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती का आदेश

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) नियुक्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिक्त 2034 पदों पर शीघ्र भर्ती का आदेश दिया है। साथ ही न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने माना कि सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई नियुक्तियों में कई खामियां सामने आई हैं। अदालत ने कहा कि हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा और चयनित अभ्यर्थियों के अंक तक सार्वजनिक नहीं किए गए।सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गलत तरीके से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाने का आदेश दिया। साथ ही इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक अथवा विभागीय कार्रवाई संचालित करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जेएसएससी और जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार-बार पारदर्शिता की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में मामले न्यायालय में पहुंच रहे हैं और इससे अदालत का समय जाया हो रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए राज्य सरकार को एक ऐसा प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया गया है, जहां अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने मीना कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार [W.P.(S) No. 582/2023] मामले की सुनवाई के दौरान दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता चंचल जैन ने दलीलें पेश कीं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (2016) में गंभीर अनियमितताएं हुईं और मेरिट लिस्ट में गड़बड़ियां की गईं। ज्ञात हो कि इस परीक्षा में कुल 17,552 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिनमें से 2034 पद रिक्त रह गए थे। इन पर अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी थी।

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