पाकुड़ में पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा

पाकुड़ संवाददाता

पाकुड़ में एक दिल दहला देने वाली घटना में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने पत्नी सायरा बीबी की हत्या के मामले में पति अजीजुल शेख को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर अजीजुल को अतिरिक्त एक साल जेल में बिताने होंगे।

अजीजुल शेख, जो पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजना गांव का निवासी है, ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी सायरा बीबी की हत्या कर दी थी। घटना 3 नवंबर 2022 की दोपहर करीब 12 बजे की है, जब सायरा के पिता नूर मोहम्मद शेख को सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि, सायरा की 8 वर्षीय बेटी समीना खातून ने अपने नाना को बताया कि उसके माता-पिता के बीच सुबह से झगड़ा हो रहा था और पिता ने मां के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उसने साड़ी का फंदा बनाकर मां को फांसी पर लटका दिया।

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पाकुड़ भेज दिया। नूर मोहम्मद ने पाकुड़ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 283/22 दर्ज कराई थी। अदालत ने अजीजुल शेख को दोषी पाया और उसे सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई ¹।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

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