नदी से बालू उठाव पर 15 अक्टूबर तक पाबंदी
संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता
हजारीबाग : मंगलवार को 10 जून के साथ एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) लागू हो रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव बंद रहता है।इस दरम्यान लोग बालू स्थानीय स्टोक यार्ड से चालान सहित बालू लें सकतें हैं। वहीं संदर्भ में बड़कागांव अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि पर्यावरण को देखते हुए पूरे झारखंड में 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक एनजीटी लागू रहता है। इस दरम्यान नदी से बालू उठाव पर पाबंदी रहता है।