रिम्स निदेशक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद हेमंत सरकार ने आदेश वापस लिया

रांची: झारखंड राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने से संबंधित अपना आदेश वापस लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला तब लिया गया जब मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई, जहाँ न्यायालय ने डॉ. राजकुमार की याचिका का निस्तारण किया।

17 अप्रैल की रात को राज्य सरकार ने डॉ. राजकुमार को RIMS निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। डॉ. राजकुमार ने इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

29 अप्रैल को हुई सुनवाई में, न्यायालय ने निदेशक को पद से हटाने के आदेश को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया और सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख निर्धारित की।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपक रौशन की पीठ के समक्ष डॉ. राजकुमार की याचिका का मामला प्रस्तुत हुआ। सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यह कहा गया कि वह डॉ. राजकुमार को हटाने का अपना आदेश वापस लेगी। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले के बाद डॉ. राजकुमार की याचिका को निष्पादित कर दिया।

यह निर्णय राज्य की शैक्षणिक और स्वास्थ्य प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के प्रति एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद, डॉ. राजकुमार ने राहत की सांस ली है, और उनकी स्थिति अब पूर्ववत बनी हुई है।

Leave a Comment