रांची: रिम्स निदेशक पद से हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, डॉ. राजकुमार बोले- जरूरत पड़ी तो सबकुछ सामने लाऊंगा

रांची संवाददाता / मनोज प्रसाद

रांची हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक पद से हटाए गए डॉ. राजकुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए 17 अप्रैल को जारी हटाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस फैसले में नियमों का पालन नहीं किया गया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बता दें कि 17 अप्रैल की रात राज्य सरकार ने अचानक डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से यह कहते हुए हटा दिया था कि उनका काम संतोषजनक नहीं है।

डॉ. राजकुमार ने इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से दलील दी गई कि बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए और बिना कारण स्पष्ट किए हटाना न केवल अनुचित है, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

कोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. राजकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मैंने हमेशा नियमानुसार काम किया है। जरूरत पड़ी तो सबकुछ सामने लाऊंगा।”

अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सरकार की ओर से क्या जवाब दाखिल किया जाता है और अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है।

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