मालदा मंडल में RPF ने अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के दुरुपयोग पर कसा शिकंजा: वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1393 मामले दर्ज

संथाल हूल एक्सप्रेस सेन्ट्रल डेस्क

मालदह: यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से मालदा मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा अलार्म चेन पुलिंग (ACP) तंत्र के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की गई। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पूरे मंडल में 1393 मामलों में अनधिकृत रूप से अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1345 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचना न केवल ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न करता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को भी खतरे में डालता है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की सतर्क निगरानी के फलस्वरूप वर्ष भर में ₹3,91,950 का जुर्माना वसूला गया, जो इस प्रकार के उल्लंघनों को गंभीरता से लेने का संकेत है।

मालदा मंडल के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, जहाँ अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के मामलों की संख्या सर्वाधिक रही, वे क्षेत्र हैं:
भागलपुर से नाथनगर, सुलतानगंज से अकबरनगर, बरियारपुर से सुलतानगंज, जमालपुर से उरैन, जमालपुर से रतनपुर तथा मालदा टाउन से गौड़ मालदा सेक्शन।

अलार्म चेन पुलिंग (ACP) प्रणाली का दुरुपयोग रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके अंतर्गत ₹1,000 तक का जुर्माना तथा एक वर्ष तक की कैद या दोनों की सजा का प्रावधान है।

मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता ने यात्रियों के संयमित व्यवहार अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अलार्म चेन पुलिंग (ACP) एक आपातकालीन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। इसके दुरुपयोग से न केवल संचालन में बाधा आती है, बल्कि यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और रेलवे के साथ सहयोग करें।

मालदा मंडल सभी यात्रियों से आग्रह करता है कि वे रेलवे प्रशासन के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना निकटतम रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा हेल्पलाइन नंबर पर दें, ताकि पूरे रेलवे नेटवर्क में ट्रेनों का संचालन सुचारु और सुरक्षित रूप से किया जा सके।

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