संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
जामताड़ा: नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनका अश्लील वीडियो बनाने और इंटरनेट पर वायरल करने के मामले में जामताड़ा कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अलग-अलग धाराओं के तहत 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 महीने 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को बीएनएस की धारा 292, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत दोषी करार दिया। अदालत के आदेश के मुताबिक सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया गया।
यह मामला नारायणपुर थाना कांड संख्या 9/2024 से जुड़ा है। घटना 14 जनवरी 2024 की बताई जा रही है। तत्कालीन थाना प्रभारी दिलीप कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर में बच्चों के अश्लील वीडियो बना रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुस्तकीम अंसारी के घर पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया। मोबाइल की जांच में 12 से 14 वर्ष की नाबालिग बच्चियों के अश्लील वीडियो बरामद हुए।
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी पहले नाबालिग लड़कियों को अपनी बातों में बहलाता-फुसलाता था और फिर वीडियो कॉल के जरिए उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। इसके बाद वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देता था।
इस संवेदनशील मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया गया। गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।







