रांची, 10 नवंबर। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को नगर निकाय चुनावों में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को 24 नवंबर तक चुनाव की निश्चित तिथि बताने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह आदेश नगर निगम और नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है और आरक्षण संबंधी जानकारी जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि सीटों के आरक्षण की अंतिम अनुशंसा अभी तक नहीं मिली है। गौरतलब है कि राज्य में जून 2020 से अब तक 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए हैं।









