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नामकुम में लेवी मांगने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस ने की कार्रवाई”**

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नामकुम

22 मई 2025 को नामकुम थाना में एक लिखित आवेदन के आधार पर एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्तों ने ठेकेदार को MCC के नाम पर लेवी देने का दबाव डाला और काम बंद करने की धमकी दी। अलग-अलग मोबाइल नंबरों से ठेकेदार को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में नामकुम थाना में काण्ड सं0-166/25 दर्ज किया गया है।

पहले की जांच के दौरान, ठेकेदार और उनके मुंशी को धमकी देने में प्रयुक्त मोबाइल आरोपित शिवा पाहन के घर से बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि शिवा पाहन पहले भी उग्रवादी घटना में जेल जा चुका है।

गिरफ्तारी:
विशेष तकनीकी सहायता से इस मामले में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है:

  1. सुखलाल मुण्डा (उम्र-29 वर्ष), पिता- गोबर्धन मुण्डा, पता- गुलसुटोला, सरेंगडीह, सोनाहातु, थाना- राहेओ०पी०, जिला- रांची।
  • अपराधिक इतिहास: राहेओ०पी० काण्ड सं0-50/21, धारा- 25 (1-B)a/26/35 एवं 17 C.L.A. Act।
  1. सुखराम भेंगराज (उम्र-32 वर्ष), पिता- एतवा भेंगराज, पता- मइलबुरु, थाना- सायको, जिला- खुंटी।

गिरफ्तारी के बाद, आरोपियों के पास से काण्ड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयानों में इस काण्ड की संलिप्ता को मान लिया है और अन्य 07 सहयोगियों के नाम बताए हैं, जिनमें से कुछ के खिलाफ पहले भी अपराधी इतिहास रहा है।

आरोपीयों द्वारा खुंटी जिला के अडकी थाना अन्तर्गत बेडाहातु में पुल के ठेकेदार और मुंशी को भी लेवी के लिए पर्चा एवं धमकी दी गई है। इस संबंध में अडकी थाना में काण्ड सं0-37/25 दर्ज किया गया है।

जप्त संपत्ति:

  1. घटना में प्रयुक्त सिम सहित मोबाइल (आईटेल कम्पनी का)
  2. घटना में प्रयुक्त वाहन:
  • पल्सर मोटरसाईकिल, सं0-JH02AK5851
  • अपाची मोटरसाईकिल, सं0-JH01CN 4181

छापामारी में शामिल पुलिस पदाधिकारी:

  1. मनोज कुमार (पु0नि0 सह थाना प्रभारी नामकुम)
  2. गौतम कुमार (पु0अ0नि0)
  3. रंजीत कुमार (पु0अ0नि0)
  4. निशशिरंजन (पु0अ0नि0 नामकुम थाना)
  5. जयदेव कुमार (पु0अ0नि0 सराक)
  6. थाना रिजर्व गार्ड

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