प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंडल कारा का किया निरीक्षण

बंदियों की सुनी समस्या, अधिकारियों को जेल मैनुअल के पालन का दिया निर्देश

साहिबगंज।

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार ने शनिवार को मंडल कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरकों का दौरा कर बंदियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने बंदियों से उनके स्वास्थ्य, इलाज, पेयजल, भोजन की व्यवस्था तथा मुकदमों में पैरवी के लिए अधिवक्ता की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिन बंदियों के वाद में जमानत या अपील दायर नहीं की गई है या अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा प्रदान कर उचित कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने जेल परिसर, विशेषकर शौचालयों की सफाई को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बीमार बंदियों के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित के लिए कारा कर्मियों को दिशा-निर्देश दिए गए। न्यायाधीश ने महिला बैरक जाकर महिला बंदियों से मुलाकात की और उनकी समस्या सुनी। उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि शिक्षापरक और रोजगारपरक शिविरों का आयोजन कर बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे जेल से बाहर निकलने के बाद आत्मनिर्भर बन सकें। न्यायाधीश ने पुस्तकालय, रसोईघर, भोजन की गुणवत्ता सहित जेल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं बंदियों को उपलब्ध कराई जाएं और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने बंदियों से कहा कि आप सभी किसी न किसी अपराध के आरोप में जेल में हैं, लेकिन यह आपके जीवन का अंत नहीं है। आत्मचिंतन करें, अपने जीवन में सुधार लाएं और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में लौटें। न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि वे बंदियों को मानसिक और नैतिक सुधार की दिशा में प्रेरित करें और समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें, जिससे ये समाज की मुख्यधारा में वापस लौट सकें। इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिंधु नाथ लामाये, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत, कारा अधीक्षक चंद्रशेखर सुमन , जेलर मनोज मुर्मू एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम व अन्य मौजूद थे।

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