रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) के निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने बुधवार को इस संबंध में सुनवाई करते हुए, 17 अप्रैल 2025 के आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया।
कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए, उनसे शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला अगली सुनवाई के लिए मंगलवार, 6 मई 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।
डॉ. राजकुमार द्वारा न्यायालय में दायर की गई याचिका में उनके हटाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनके प्रति असंगत या अनुचित कार्रवाई के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा का ध्यान रखा और इस विवाद को उचित तरीके से सुलझाने का आश्वासन दिया।