डोरंडा थाना मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, खराब CCTV कैमरों पर जताई नाराजगी |

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रांची। डोरंडा थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखने और दस्तावेजों में बालिग बताकर जेल भेजने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रांची SSP को जिले के सभी थानों में लगे CCTV कैमरों की तत्काल जांच कराने का निर्देश दिया है।

मामले में अदालत ने डोरंडा थाना प्रभारी से हिरासत के समय की CCTV फुटेज मांगी थी, लेकिन कैमरे खराब होने की जानकारी दी गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सभी थानों के कैमरों को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के अनुसार बच्चे की जन्मतिथि 21 अप्रैल 2009 है और 4 सितंबर 2026 को उसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसके बावजूद पुलिस रिकॉर्ड में उसे 19 वर्ष का बताया गया और 8 सितंबर को जेल भेज दिया गया। वहीं, सरकारी दस्तावेजों और मेडिकल रिपोर्ट में उम्र दर्ज करने को लेकर ओवरराइटिंग भी सामने आई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने रांची के न्यायायुक्त को पूरे प्रकरण की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिया है।

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