संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
झारखंड में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत होने वाले दाखिले का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। राज्य सरकार RTE के तहत दाखिले के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को 72 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों की 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर नि:शुल्क दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सरकार सिर्फ आय सीमा में बदलाव ही नहीं कर रही है, बल्कि RTE दाखिले की पूरी प्रक्रिया को भी नए तरीके से लागू करने की तैयारी है।
आवेदन से लॉटरी तक बदलेगी पूरी प्रक्रिया
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जिलावार अलग-अलग लॉटरी कराने के बजाय राज्य स्तर पर केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से आवेदन और लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है।
जिलों में प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का भी प्रस्ताव है। इससे राज्यभर में RTE दाखिले की प्रक्रिया को एक समान तरीके से संचालित करने और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
नई नियमावली को मंजूरी का इंतजार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्तावित नियमावली तैयार कर इसे कार्मिक विभाग की मंजूरी के लिए भेजा है। दोनों स्तरों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई नियमावली को पूरे झारखंड में लागू किए जाने की तैयारी है।
अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होता है, तो मौजूदा आय सीमा की तुलना में अधिक परिवार RTE के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों के नि:शुल्क दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में शिक्षा का अवसर बढ़ सकता है।









