जागृति योजना 2025 के तहत सशक्त युवा, सशक्त भारत अभियान पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम

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साहिबगंज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष अखिल कुमार के मार्गदर्शन में जिले में जागृति योजना 2025 के तहत ‘सशक्त युवा, सशक्त भारत’ अभियान के अंतर्गत व्यापक विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में सोमावर को 31 अगस्त 2026 को पैरा लीगल वॉलंटियर्स विकास कुमार, मुश्ताक अंसारी व अन्य ने पतना प्रखंड अंतर्गत अर्जुनपुर  पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को मौलिक अधिकार, किशोर न्याय व्यवस्था, कानून के उल्लंघन की स्थिति में किशोरों के अधिकार तथा पहली बार अपराध करने वाले युवाओं के पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा में वापसी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
वर्तमान डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए विद्यार्थियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, एआई आधारित धोखाधड़ी, डीपफेक एवं अन्य डिजिटल अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए। साथ ही विद्यालयों में रैगिंग विरोधी कानून एवं नालसा स्टूडेंट अवेयरनेस रिसोर्स ऑन रैगिंग, 2026 के संबंध में भी जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव आलोक मरांडी ने बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। न्याय मित्रों के माध्यम से विधिक जागरूकता का संदेश सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है।
अभियान का उद्देश्य युवाओं को केवल कानून की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, जागरूक एवं सशक्त नागरिक बनाना है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हुए समाज एवं राष्ट्र के विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

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