संथाल हूल एक्सप्रेस डेस्क
Ranchi: कडरू स्थित DAV Kapildev Public School के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा को छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार संख्या-2 की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामला मई 2022 का है। Argora Police Station में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन प्राचार्य स्वास्थ्य जांच के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे। इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था और अनुचित दबाव बनाया जाता था। शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के चार दिन बाद आरोपी को Jamshedpur के टेल्को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में 18 जनवरी 2025 को आरोप तय किए गए, जिसके बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
जानकारी के अनुसार आरोपी को नवंबर 2022 में हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन बाद में पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए Jharkhand High Court ने 20 जून 2025 को उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद आरोपी ने Supreme Court of India का रुख किया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
फिलहाल मनोज कुमार सिन्हा न्यायिक हिरासत में हैं और अदालत के फैसले के बाद उन्हें सजा सुनाई गई है।








