बिना ट्रेड लाइसेंस चल रहे 18 कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम की सख्ती, सीलिंग की प्रक्रिया शुरू

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रांची । रांची नगर निगम ने बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की टीम ने शहर में चलाए जा रहे जांच अभियान के तहत अब तक 70 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें 18 संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए।

निगम की ओर से इन संस्थानों को पहले नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने और निर्धारित नियमों के अनुरूप संस्थान संचालित करने का निर्देश दिया गया था। निगम के अनुसार, नोटिस के बावजूद अनुपालन नहीं किए जाने पर अब इन 18 संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नगर निगम के मुताबिक, बिना ट्रेड लाइसेंस के आवासीय अथवा व्यावसायिक परिसर में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 तथा झारखंड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 और 20 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

कार्रवाई के दायरे में आने वाले संस्थानों में एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और डीक्यूब क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल बताए गए हैं।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई केवल कुछ संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की व्यापक जांच अभियान का हिस्सा है। निगम का कहना है कि रांची में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित हैं, लेकिन इनमें से कई के पास वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस नहीं है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर में जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आकाशवाणी समाचार, रांची की रिपोर्ट के अनुसार भी नगर निगम ने बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित पाए गए इन 18 कोचिंग संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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