एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध, शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा बैन,निर्वाचन आयोग का सख्त निर्देश • उल्लंघन पर दो साल तक की सजा संभव


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नई दिल्ली। Election Commission of India ने विधानसभा चुनावों के दौरान एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आयोग के अनुसार यह प्रतिबंध 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से लागू है, जो 29 अप्रैल 2026 शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी मीडिया मंच—टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल या सामाजिक माध्यम—पर एग्जिट पोल दिखाना या उसके नतीजे प्रसारित करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

यह प्रतिबंध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत लगाया गया है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखना और मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रखना है।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें।

गौरतलब है कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में अलग-अलग चरणों में मतदान हो रहा है। सभी चरणों के समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए जा सकेंगे।

विधानसभा चुनावों की मतगणना 4 मई 2026 को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी सर्वे या एग्जिट पोल के प्रभाव में न आएं।

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