Search
Close this search box.

महेशपुर बाजार में बाल श्रम विमुक्ति सह जागरूकता अभियान का सफल आयोजन

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

महेशपुर

श्रम विभाग के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को महेशपुर बाजार के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों और गैरेजों में बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान धारा-12 क के तहत बच्चों के नियोजन संबंधी सूचना प्रदर्शित कराई गई।

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाने पर भी कड़ी रोक है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद की सजा भी दी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि जिले में बाल श्रम समाप्ति हेतु लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और बाल श्रम को पूरी तरह खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सदस्य, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि एवं श्रम विभाग के कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे।

महेशपुर बाजार में चलाए गए इस अभियान के माध्यम से लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया तथा बाल श्रम से जुड़े कड़े कानूनों की जानकारी दी गई। जिले में बाल श्रम के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

Bishwjit Tiwari
Author: Bishwjit Tiwari

Leave a Comment

और पढ़ें