रांची। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को कड़ी फटकार लगाई है। 30 जून 2025 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आयोग से तीखे सवाल पूछे और कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें।
गणित-विज्ञान में सिर्फ 2,734 का चयन
हाईकोर्ट ने खासतौर पर गणित और विज्ञान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रही सुस्ती पर नाराजगी जताई। 6,000 से अधिक रिक्तियों में से सिर्फ 2,734 अभ्यर्थियों का ही चयन अब तक हो पाया है। कोर्ट ने पूछा कि बाकी पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो रही?
सोशल साइंस में 5,302 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन बाकी
सोशल साइंस (सामाजिक विज्ञान) विषय में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने जानकारी ली कि 5,302 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (वेरिफिकेशन) अभी भी लंबित है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोर्ट का निर्देश: अगली सुनवाई 2 जुलाई को
हाईकोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में यानी 2 जुलाई 2025 को आयोग ठोस प्रगति रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अभ्यर्थी कर रहे प्रदर्शन
इस मुद्दे पर लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी से अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
मुख्य बिंदु:
हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में देरी पर JSSC को फटकारा
गणित-विज्ञान में 6,000 में से केवल 2,734 का चयन
सोशल साइंस में 5,302 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन लंबित
अगली सुनवाई की तारीख: 2 जुलाई 2025
कोर्ट ने मांगी विस्तृत प्रगति रिपोर्ट
