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1 सितंबर से झारखंड में महंगी होगी शराब, निजी दुकानदारों के हाथों में बिक्री

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रांची । 1 सितंबर से पूरे झारखंड में शराब की बिक्री निजी दुकानदारों के हवाले कर दी जाएगी। इसके साथ ही शराब और बियर की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नियमावली 2025 लागू कर दी है, जिसका सबसे ज्यादा असर सस्ती शराब और बियर पर पड़ेगा। नई दरों के अनुसार, 180 रुपये में मिलने वाली 650 एमएल बियर अब 20 रुपये महंगी हो जाएगी। ब्लेंडर्स प्राइड (750 एमएल) की कीमत 1050 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये हो गई है। वहीं 100 पाइपर (750 एमएल) की कीमत 1950 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये तय की गई है। इसके साथ ही 1 सितंबर से शराब पर नया वैट (कर) भी लागू होगा। हालांकि पुराना वैट 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा, जिसके चलते दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई दुकानदारों ने साफ कहा है कि वैट से जुड़ी समस्या सुलझने तक वे नया स्टॉक नहीं उठाएंगे। इससे शुरुआती दिनों में खुदरा दुकानों में शराब की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। रांची में सबसे ज्यादा 150 खुदरा शराब दुकानों का आवंटन किया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा ने बताया कि विभाग ने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। जिन दुकानों को लाइसेंस मिला है, उन्होंने सिक्योरिटी मनी और लाइसेंस फीस जमा कर दी है। 30 सितंबर से नई दुकानों का साइट वेरिफिकेशन भी शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 1 सितंबर से हर हाल में खुदरा दुकानों में बिक्री शुरू हो जाएगी।

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