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पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 9 दोषी करार, 30 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

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रांची। 15 साल पुराने जमीन घोटाले मामले में सीएनटी एक्ट के उल्लंघन के आरोपों के तहत रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के तत्कालीन एलआरडीसी अधिकारी कार्तिक कुमार प्रभात समेत कुल 9 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और सजा पर सुनवाई के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की गई है। मामले की पैरवी सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने की। आरोपों के मुताबिक, मंत्री रहते हुए एनोस एक्का ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी पते का इस्तेमाल कर आदिवासी भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त की। इसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की। जांच में यह भी सामने आया कि एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर विभिन्न स्थानों पर जमीनें खरीदी गई थीं:

हिनू में 22 कट्ठा

ओरमांझी में 12 एकड़

नेवरी में 4 एकड़

चुटिया के सिरम टोली मौजा में 9 डिसमिल ये सभी खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच हुई थी। सीबीआई द्वारा अदालत में प्रस्तुत सभी आरोप साबित हुए, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया।

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