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कंपनी से जमीन का मुआवजा लेने पर समाज लेगा ढाई लाख रुपया जुर्माना

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बीजीआर, जेएसडब्ल्यू के खिलाफ तैलिक, नाई तथा दांगी समाज हुआ गोलबंद

संथाल हूल एक्सप्रेस संवाददाता

हजारीबाग : एनटीपीसी, बीजीआर एवं जेएसडब्ल्यू कोल माइंस के खिलाफ बादम गांव में तैलिक, नाई समाज के बाद अब दांगी समाज कि बैठक मंगलवार को हुई। जिसकी अध्यक्षता कार्तिक महतो एवं संचालन राजु महतो ने किया। समाज में निर्णय लिया गया कि कंपनी को एक इंच भी जमीन नहीं देंगें, अगर समाज का कोई भी व्यक्ति जमीन का पेपर जमा करके एनटीपीसी और किसी भी कंपनी में पैसा लेता है तो उसको समाज में ढाई लाख रुपया दंड स्वरूप देना होगा। किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन या बहकावे में आकर कंपनी का दलाली करते पकड़े जाने पर समाज के तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा। उसको मानना पड़ेगा अन्यथा समाज से बाहर कर दिया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति पर केस या मुकदमा दर्ज होता है या जेल जाता है तो इसकी भरपाई समाज करेगा। एवं उसके परिवार को भरण पोषण के लिए 5000 रूपया समाज उस परिवार को तब तक देगा तब तक उस परिवार का सदस्य जेल में रहेगा। यदि समाज के द्वारा बैठक में मैसेज या फोन द्वारा सूचना दिए जाने पर हर घर से एक व्यक्ति को जाना अनिवार्य होगा चाहे वह महिला या पुरूष सभी को जाना अनिवार्य होगा, नहीं जाने पर 500 रुपये का दंड देना होगा। कंपनी द्वारा मुहैया कराया जाने वाला वस्तु जैसे कंबल, छाता, मच्छरदानी, इत्यादि का पुर्णरुपेण बहिष्कार किया जाता है।

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